नागरिक संहिता

हमारा संकल्प

हम हमारे कार्य करेंगेः-

  • ईमानदारी एवं विवेकशीलता के साथ
  • सौहार्द्र एवं समझ के साथ
  • उद्देश्य एवं पारदर्शिता के साथ
  • समयबद्ध एवं प्रभावोत्पादकता

हम हमारे ग्राहकों को कर अनुपालन में स्वैच्छिक सहायता एवं प्रोत्साहित करेंगे

हमारी अपेक्षाएं

हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप आपके कर एवं वैधानिक बाध्यताओं में तार्किक और समयबद्ध होंगे एवं हमारी जानकारियों को पूर्ण करते हुए ईमानदार एवं सत्यनिष्ठ रहेंगे।

हमारे स्तर/मानदण्ड

हम करेंगेः

  • सभी लिखित पत्राचार जिसमें घोषणाऐं, सूचनाएं, प्रार्थना पत्र तथा रिटर्न सम्मिलित हैं सभी पत्राचारों की प्राप्ति होने के पश्चात तत्काल या किसी भी स्थिति में 7 कार्यदिवसों के अन्दर प्राप्ति पत्र/पावती भिजवाना।
  • सभी पत्राचारों को उनके प्राप्त होने के दिन से 15 कार्यदिवसों के अंदर सूचित करना।
  • घोषणाओं अथवा कर-निर्धारण से संबंधित मामलों के विवादों पर आपके लिखित तथा मौखिक व्याख्या की प्राप्त के 10 कार्यदिवसों के अन्दर समाधान।
  • पूर्ण दावा प्राप्त होने पर/से 30 कार्यदिवसों के अंदर वापसी (रिफण्ड) दावे का निपटान।

निम्नलिखित फाईल किये जाने के 7 कार्य दिवसों के अंतराल के अंदर ड्राबैक देना :

  • यांत्रिक घोषणाओं के प्रकरण में सामानों के निर्यात के 48 घण्टों के अन्दर एवं लिखित घोषणाओं के प्रकरण में 15 दिनों के अन्दर आपको देय धनवापसी का भुगतान
  • मुक्त करेंगे जहाँ किसी कंसाइनमेंट से सम्बंधित आपकी घोषणाएँ पूर्ण एवं सत्य हो
  • निर्यात के प्रकरण में यांत्रिक घोषणा दर्ज होने के 8 घंटों के अन्दर अथवा लिखित घोषणा दर्ज होने के 48 घण्टों के अन्दर मुक्त करेंगे।
  • आयात के प्रकरण में यांत्रिक घोषणा दर्ज होने के 24 घंटों के अन्दर अथवा लिखित घोषणा दर्ज होने के 72 घण्टों के अन्दर मुक्त करेंगे।
  • आपके आवेदन की प्राप्ति के 48 घण्टों के अन्दर उत्पाद पंजीकरण औपचारिकताएँ पूर्ण करेंगे।
  • आपकी प्रस्तुति के 7 दिनों के अन्दर आपको इनपुट ड्यूटी दस्तावेज वापस करेंगे जिसपर मोडवेट क्रेडिट किया गया है।
  • सूचना प्राप्ति के 8 घण्टों के अन्दर आपके द्वारा सुविधा मांगे जाने पर आपके कारखाना परिसर पर आपके निर्यात कंसाइनमेंट की जाँच एवं निकासी पूर्ण करेंगे।
  • आपके अभिलेखों की लेखा परीक्षा से 15 दिवस पूर्व आपको सूचना दी जाएगी।
  • निर्णय में विलंब होने के प्रकरण में अथवा जब प्रकरण विवादित हो, हम अपनी ओर से कारणों को यथासमय सम्प्रेषित करेंगे।

इसके अतिरिक्त भी हम प्रतिबद्ध / वचनबद्ध हैं कि

  • सभी अधिकारी शासकीय ड्यूटी के समय पहचान-पत्र रखेंगे तथा सभी वर्दीधारी अधिकारी नाम बैज लगाएंगे।
  • हमें बताई गईं वैयक्तिक/व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सूचना को गुप्त रखा जाएगा।
  • माल की निकासी को उसके रोकने का कारण बताकर ही रोका जाएगा तथा कोई भी अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व एक अवसर प्रदान किया जाएगा।
  • निर्धारिती के कर अनुपालन अभिलेख को उचित सम्मान दिया जाएगा , एवं सुरक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा।
  • यात्री सीमाशुल्क सहयोग, पारदर्शिता एवं समझ के माध्यम से जा सकेंगे
  • अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का बैगेज/सामान कारणों को बताते हुए तथा उनकी उपस्थिति में ही खोला जाएगा।
  • हम सामान को पुनः बाँधने में सहायता करेंगे यदि हमने उन्हें खोला है।
  • किसी भी परिसर अथवा व्यक्ति की तलाशी से पूर्व उस तलाशी के आधार एवं कारणों को बताया जाएगा।

किसी भी प्रकार की तलाशी का कार्य करने से पूर्व तलाशी लेने वाले अधिकारी स्वयं को व्यक्तिगत तलाशी के लिए प्रस्तुत करेंगे।

  • जाँच अथवा जुर्माना प्रक्रिया तब ही आरंभ की जाएगी जब विभाग के वरिष्ठ अधिकारी संतुष्ट हों कि प्रथम दृष्टया साक्ष उपलब्ध हैं।
  • जाँच अधिकारी विधिमान्य कानूनी उपबन्धों तथा आपके अधिकारों व कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में बताएँगे एवं जानकारी देंगे।
  • पुष्टि की सूचना व्यक्तिगत सम्पर्क से ही पता करें।
  • विभागीय प्रक्रियाओं में उपयोग में आने वाले एवं जब्त किए गए दस्तावेजों को 60 कार्यदिवसों के अन्दर छोड़ (रिलीज) दिया जाना।
  • अपील प्रक्रिया एवं जिन प्राधिकरणों या प्राधिकारियों को अपील फाइल की जा सकती है, के विवरण के साथ पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी।
  • हमारी नितियों और प्रावधानों पर पुनर्विचार करते समय हम सभी वाणिज्य हितों के प्रति लगातार सलाह लेंगे एवं कानूनों अथवा प्रावधानों में आए सभी परिवर्तनों को यथासमय प्रचारित करेंगे।
  • मंडल कार्यालय/ आयुक्त कार्यालय/ सीमाशुल्क भवन में जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा सभी सम्बंधित सूचनाएँ एवं आवश्यक प्रावधानों के विवरण को उपलब्ध कराकर सभी सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी (ऐसे कार्यालयों में जनसम्पर्क अधिकारी का नाम एवं दूरभाष क्रमांक प्रदर्शित किया जाएगा)
  • इन  मानकों के अन्तर्गत हमारे प्रदर्शन को मापा जाएगा और हमारे प्रदर्शन के आकलन एवं उसपर ग्राहक के स्वतंत्र सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों को मीडिया के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा।

परिवाद तथा शिकायतें

हम आपकी शिकायतों को त्वरित स्वीकारेंगे एवं उनकी प्राप्ति के 30 कार्यदिवसों के अन्दर अंतिम उत्तर उपलब्ध कराएंगे। यदि आपके पास शिकायत अथवा परिवाद है तो आप आयुक्त द्वारा अध्यक्षित जनशिकायत निवारण समिति एवं /अथवा मुख्य आयुक्त द्वारा अध्यक्षित जोनल जनशिकायत निवारण समिति के समक्ष भी इसे रख सकते हैं।

हेल्पलाइन-

सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद के कार्यालयों में सहायता एवं सहायता हेतु मार्गदर्शन एककों का एक नेटवर्क गठित किया गया है।

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